एएसबीएआईपीओ भुगतान विकल्प
अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू)
एएसबीए का अर्थ है - " अवरुद्ध राशियों द्वारा समर्थित आवेदन फॉर्म " . एएसबीए एक आवेदन फॉर्म है जिसके साथ किसी निर्गम में अभिदान के लिए, बैंक खाते में आवेदन राशि अवरुद्ध करने संबंधी एक प्राधिकार फॉर्म रहता है. यदि कोई निवेशक एएसबीए के मार्फत आवेदन करता है तो उसके खाते से आवेदन राशि उसी स्थिति में डेबिट होगी जब आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उसके आवेदन को चुना जाता है, अथवा निर्गम वापस ले लिया /असफल हो जाता है .
सभी निवेशक एएसबीए के मार्फत आवेदन कर सकते हैं. राइट इश्यूज के मामले में, कंपनी के सभी शेयरधारकों को, यथा रिकॉर्ड तारीख को, एसएसबीए के मार्फत आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाती है. इसके लिए शर्त यह है कि वे :
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करते हों तथा उन्होंने निर्गम में पात्र या अतिरिक्त शेयरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन दिए हों,
- अपनी पात्रता का संपूर्ण या आंशिक रूप से त्याग न किया हो,
- परित्यागी (रिनाउंसी) न हों,
- जो स्वप्रमाणित सिंडिकेट बैंक बैंक (एससीएसबी) के पास बैंक खाते में निधियों को अवरुद्ध करते हुए आवेदन कर रहे हों,
नहीं, यह अनिवार्य नहीं है . एएसबीए के लिए पात्र निवेशक के पास एएसबीए के मार्फत आवेदन करने का विकल्प रहता है या वह चाहे तो वर्तमान सुविधा के अंतर्गत चेक देकर आवेदन कर सकता है .
हाँ, आप सभी निर्गमों, अर्थात् सार्वजनिक और राइट्स, में एएसबीए सुविधा के मार्फत आवेदन कर सकते हैं .
वेबसाइट पर दी गई प्राधिकृत शाखाओं में जमा करें .
एससीएसबी वह बैंक है जिसे इस बात की मान्यता प्राप्त है कि वह अपने ग्राहकों को एएसबीए सेवाएं प्रदान करने में समर्थ बैंक है. आईडीबीआई बैंक एएसबीए प्रक्रिया के लिए एससीएसबी है .
नहीं, एएसबीए को उसी एससीएसबी में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें निवेशक का खाता है .
एक बैंक खाते से प्रति निर्गम पाँच (5) आवेदन दिए जा सकते हैं .
निवेशक वर्तमान आवेदन फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं तथापि उन्हें फॉर्म पर एएसबीए विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा. आवेदन फॉर्म एससीएसबी की प्राधिकृत शाखाओं में उपलब्ध होंगे. राइट इश्यू के मामले में, एएसबीए के लिए कोई अलग फॉर्म नहीं होगा. निवेशक को कम्पोजिट आवेदन फॉर्म के भाग ए में एएसबीए विकल्प का चयन कर आवेदन करना होगा .
हाँ, आप अपनी एएसबीए बोली को वापस ले सकते हैं. बोली की अवधि के दौरान आप उस बैंक से संपर्क कर जिसको आपने एएसबीए प्रस्तुत किया है एक विधिवत् हस्ताक्षरित पत्र देकर अपनी बोली वापस ले सकते हैं. पत्र में आवेदन फॉर्म सं., टीआरएस सं., यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए. बोली की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, आप अपनी बोली वापस लेने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन भेज सकते हैं जो आपकी बोली को रद्द कर एससीएसबी को निर्देश देंगे कि आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आवेदन राशि को बैंक खाते में मुक्त कर दिया जाए .
नहीं, पूरे खाते को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा . केवल एएसबीए में प्राधिकृत आवेदन राशि की सीमा तक की राशि को बैंक खाते में अवरुद्ध किया जाएगा. खाते में शेष राशि , यदि कोई है, को अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है .
यदि बोली की अवधि के दौरान उसे वापस लिया जाता है तो एससीएसबी बोली को रद्द कर देता है तथा बैंक खाते में आवेदन राशि को मुक्त कर देता है. यदि बोली को बोली समाप्ति की तारीख के बाद वापस लिया जाता है तो एससीएसबी आवेदन राशि को तभी मुक्त करेगा जब उसे रजिस्ट्रार से उचित अनुदेश प्राप्त हों जोकि निर्गम में आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही जारी किए जाते हैं.
नहीं, जिस एससीएसबी के पास निवेशक अपना एएसबीए आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करना चाहता हैं उसके पास उनका डीपी खाता होना अनिवार्य नहीं है .
नहीं, एक निवेशक केवल एएसबीए के मार्फत या फिर केवल चेक के मार्फत भुगतान की जानेवाली वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत आवेदन कर सकता है . यदि कोई आवेदक एएसबीए और गैर - एएसबीए दोनों के मार्फत आवेदन करता है तो एक ही पैन नंबर वाले दोनों आवेदन फॉर्मों को बहुविध (मल्टीपल) आवेदन फॉर्म मानकर रद्द कर दिया जाएगा .
हाँ . एएसबीए पद्धति के मार्फत प्राप्त बोलियाँ भी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में प्रदर्शित मांग ग्राफ में दर्शाई जाएंगी .
निवेशक द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म में आंकड़ों की चूक के लिए निवेशक जिम्मेदार होगा . स्टॉक एक्सचेंज की इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्रणाली में एससीएसबी द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि में चूक होने पर इसकी जिम्मेदारी एससीएसबी की होगी .
हाँ . एससीएसबी, एएसबीए की प्रस्तुति के समय पावती सूचना के रूप में एक काउंटर फाइल देगा तथा जरूरत के समय निवेशक द्वारा मांगे जाने पर आवेदन फॉर्म के ब्योरे अपलोड करते समय जनरेट होनेवाली आदेश संख्या भी उपलब्ध कराएगा .
नहीं, आबंटन के आधार को अंतिम रूप देते समय एएसबीए फॉर्मों के साथ गैर -एएसबीए फॉर्मों के समान ही बर्ताव किया जाएगा .
निर्गम असफल होने / वापस लिये जाने की स्थिति में, रजिस्ट्रार से अनुदेश प्राप्त होने के बाद एससीएसबी बैंक खाते में आवेदन राशि को मुक्त कर देता है .