सूचना का अधिकार (आरटीआई)अधिनियम

सूचना का अधिकार (आरटीआई)अधिनियम

बैंक से सूचना प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक अपने आवेदन केद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों (सीएपीआईओ) /केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को आवश्यक शुल्क के साथ भेज सकते हैं.

सीपीआईओ तथा अपील प्राधिकारी (एए) की सूची देखने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें.

संपर्क ब्योरे (सीपीआईओ एवं एए)
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बैंक के सभी शाखा प्रमुखों तथा बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के एक अधिकारी को केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईआ) के रूप में नियुक्त और पदनामित किया गया है. कोई भी `नागरिक' सूचना मंगाने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट तरीके से बैंक के सीएपीआईओ या सीपीआईओ को वांछित शुल्क के साथ अंग्रेजी / हिंदी / क्षेत्र की स्थानीय भाषा में लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन भेज सकता है.

आरटीआई (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 की धारा 3 के अनुसार विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान नकद (संबंधित सीएपीआईओ / सीपीआईओ द्वारा लेटर हेड पर रसीद लेते हुए),आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के नाम मुंबई में देय, बैंकर्स चैक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा किया जा सकता है. बैंक से सूचना प्राप्त करने के लिए `कोर्ट फी स्टांप' के ज़रिए किया जानेवाला भुगतान ; शुल्क के भुगतान का स्वीकार्य माध्यम नहीं है.

अन्य विवरण :

  • शारीरिक / चाक्षुष दृष्टि से अशक्त तथा / अथवा गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन करने में यदि किसी सहायता की जरूरत हो, तो वे आरटीआई आवेदन स्वीकारने वाले अधिकारी / शाखा प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं.
  • गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

बैंक के पंजीकृत कार्यालय व शाखाओं में आरटीआई के दस्ती सुपुर्दगी (हैंड डिलीवरी)द्वारा दिए जानेवाले आवेदनों की प्राप्ति व पावती सूचना देना

आईडीबीआई बैंक से सूचना के इच्छुक आवेदक बैंक की किसी भी शाखा के प्रमुख (सीएपीआईओ के रूप में पदनामित) को अथवा बैंक के पंजीकृत कार्यालय (आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई में तल मंज़िल पर स्थित डाक प्राप्ति काउंटर पर) में अपना आवेदन हैंड डिलीवरी के माध्यम से जमा कर विधिवत हस्ताक्षरित व रबर मोहरयुक्त पावती प्राप्त कर सकते हैं. यदि आवेदन शुल्क नकद रूप में जमा किया जाए, तो अधिकारी से अधिकृत रसीद प्राप्त कर ली जानी चा