एटीएम उपयोग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एटीएम से संबंधित - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्वचालित टेलर मशीन एक कंप्यूटरीकृत मशीन है जो बैंकों के ग्राहकों को किसी शाखा में गये बिना नकदी प्राप्त करने तथा अन्य वित्तीय लेन-देन करने के लिए उनके खाते की एक्सेसिंग करने की सुविधा प्रदान करती है.
एटीएम पर विभिन्न लेन-देनों के लिए एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड (जो नकद आहरण देता है) का उपयोग किया जा सकता है.
नकदी वितरण के अलावा एटीएम पर कई सेवाएँ/सुविधाएं उपलब्ध हैं, उदाहरणार्थ :
- खाता संबंधी जानकारी
- नकदी जमा (लिफाफा द्वारा)
- नियमित बिल भुगतान
- मोबाइल के लिए रिलोड वाउचर खरीदना
- लघु विवरण
- पिन परिवर्तन
तथापि कार्ड यदि किसी अन्य बैंक के एटीएम पर उपयोग किया जाता है तो ग्राहक केवल नकदी आहरण एवं शेष संबंधी पूछ ताछ जैसे लेन-देन कर सकते हैं॰
एटीएम में लेन-देन करने के लिए ग्राहक को अपना कार्ड एटीएम में डालकर/स्वाइप कर अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) दर्ज करनी चाहिए.
जी हाँ. भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्ड देश भर में किसी भी एटीएम पर प्रयोग करने के लिए सक्षम होने चाहिए.
पिन अंकों का एक पासवर्ड है जिसका उपयोग एटीएम में किया जाता है. बैंक ग्राहक के पास कार्ड जारी करते समय अलग से पिन डाक से भेजता है/उन्हें सौंपता है. ग्राहक को आईडीबीआई बैंक के एटीएम पर यह पिन बदल कर नया पिन सेट करना होगा. अधिकांश बैंक ग्राहकों से कहते हैं कि पहली बार प्रयोग के बाद अपना पिन बदल लें.
कार्ड, कार्ड कवर/पाउच आदि पर पिन नंबर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसके चोरी हो जाने/ खो जाने पर इसका दुरुपयोग हो सकता है.
ग्राहक को कार्ड जारी करने वाली बैंक-शाखा से संपर्क कर नया कार्ड जारी करने हेतु आवेदन करना चाहिए. यदि यह कार्ड अन्य बैंक के एटीएम में जब्त कर लिया जाता है, तब भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
ग्राहक को कार्ड जारी करने वाले बैंक से तुरंत संपर्क कर कार्ड खोने की सूचना देनी चाहिए ताकि बैंक उस कार्ड को ब्लॉक कर सके.
जी हाँ, बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए नकदी आहरण की सीमा निर्धारित की है. जारीकर्ता बैंक द्वारा कार्ड को जारी करते समय उस बैंक के एटीएम पर प्रयोग के लिए नकदी आहरण की सीमा निर्धारित की जाती है.
बैंकों ने अन्य बैंकों के एटीएमों पर नकदी आहरण के लिए रु. 10000/- प्रति लेन-देन की सीमा बरकरार रखने का निर्णय लिया है. यह सूचना एटीएम स्थान पर प्रदर्शित की जाती है.
हाँ, आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रथम 5 (वित्तीय और गैर वित्तीय) लेन-देन* निःशुल्क हैं॰ इस सीमा के बाहर ग्राहक से उसके बाद नकदी आहरण के लिए : 20 रु.प्रति लेन-देन तथा शेष पूछताछ के लिए: 8 रु.प्रति लेन-देन प्रभार लिया जाता है॰
*वित्तीय लेन-देन (नकदी आहरण) और गैर वित्तीय लेन-देन (शेष पूछताछ/पिन परिवर्तन/लघु विवरण)
ग्राहक को कार्ड जारी करने वाले बैंक, जहां खाता खुला है, में शिकायत दर्ज करनी चाहिए. यदि लेन-देन अन्य बैंकों के एटीएम से किया गया हो तब भी यह प्रक्रिया अपनाई जानीचाहिए.
रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एटीएम लेन-देनों के असफल होने पर ग्राहकों के खातों में गलत ढंग से नामे की गई राशि को ग्राहक की शिकायत मिलने की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अधिकतम अवधि के अंदर पुनः जमा कर दिया जाता है.
जी हाँ॰ 1 जुलाई 2011 से बैंकों को ग्राहक की शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों से अधिक की विलंबित अवधि के लिए प्रतिदिन 100 रु. अदा करना होगा भले ही ग्राहक द्वारा इसकी मांग न की गई हो.
ऐसे सभी मामलों के लिए ग्राहक कार्ड जारीकर्ता बैंक में शिकायत दर्ज करे और बैंक द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर वह स्थानीय बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करे.