फिक्स्ड डिपॉजिट एफएक्यू
फिक्स्ड डिपॉजिट के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न- आईडीबीआई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफएक्यू)
सामान्य नागरिक (गैर-वरिष्ठ)के लिए निम्नतम अवधि 15 दिन एवं उच्चतम अवधि 20 वर्ष है.
वरिष्ठ नागरिक के लिए निम्नतम अवधि 46 दिन एवं उच्चतम अवधि 20 वर्ष है
खुदरा मीयादी जमा की निम्नतम राशि 10,000/- रुपये तथा उच्चतम राशि 99,99,999/- रुपये है॰
संचयी/पुनर्निवेश विकल्प में ब्याज दर तिमाही अंतराल पर जोड़ा जाता है॰
बैंक में मीयादी जमा पर लागू ब्याज दर समय अंतराल पर परिवर्तनीय है जो बैंक की वेबसाइट पर तथा बैंक शाखा में उपलब्ध है॰
आईडीबीआई बैंक में मीयादी जमा पर ब्याज भुगतान मासिक, तिमाही तथा वार्षिक आधार पर चुनने के विकल्प उपलब्ध हैं॰
ब्याज दर तालिका में दर्शाई गई लागू ब्याज दर ब्याज भुगतानों के मासिक ब्याज भुगतान विकल्प को छोड़कर सभी विकल्पों पर लागू है॰ तिमाही अंतराल पर देय लागू ब्याज दर से समानता रखने के लिए मासिक ब्याज भुगतान विकल्प में ब्याज दर डिस्काउंटेड रहती है॰
सामान्य मीयादी जमाओं पर कर से छूट प्राप्त नहीं है तथा मीयादी जमाओं पर प्राप्त ब्याज वर्तमान आयकर नियमों में स्रोत पर कर कटौती के अधीन है॰
कर में छूट के लिए वर्तमान आयकर नियमों के अंतर्गत एक विशेष मीयादी जमा- आईडीबीआई टैक्स सेविंग जमा उपलब्ध है॰
हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 माह 2 दिन और उससे अधिक की जमाओं पर 0.50% अतिरिक्त मार्क-अप दिया जाता है. यह मार्क-अप बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार परिवर्तन के अधीन है. आप इसके लिए हमारी वैबसाइट www.idbibank.in पर प्रदर्शित ब्याज दरें देख सकते हैं.
मीयादी जमा खाता खोलते समय ग्राहक को विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित खाता खोलने वाला फॉर्म (एओएफ), आवेदक के फोटो तथा केवाइसी दस्तावेजों के साथ देना होगा.
खाता खोलने वाला फॉर्म (एओएफ) मीयादी जमा खोलने वाली राशि के साथ प्रस्तुत करें॰ दस्तावेजों के विवरण नजदीकी शाखा में उपलब्ध हैं॰
जी नहीं. आपको कोई औपचारिकता पूरी करने की ज़रूरत नहीं है. आपको केवल अपना ग्राहक आईडी बताकर, जमाराशि का विकल्प चुनकर चेक / नकद राशि देनी होगी, आगे का काम हम सम्हाल लेंगे. यदि आप वरिष्ठ नागरिक के रूप में राशि जमा करना चाहते हैं और आपका मौजूदा ग्राहक आईडी वरिष्ठ नागरिक का नहीं है, तो आपको ‘अपना खाता खोलें’ मद के अंतर्गत बताई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ए (1) (3) (i) के अनुसार जब वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई अथवा जमा की जानेवाली ब्याज राशि 10,000/-रु. से अधिक हो जाएगी तो पहले ब्याज की अदायगी से ही टीडीएस लागू हो जाएगा.10,000/-रु. की प्रारंभिक सीमा प्रति शाखा के हिसाब से लागू है.
नोटः टीडीएस प्रयोजन के लिए कर देयताओं की गणना शाखा स्तर पर की जाती है. अवयस्क द्वारा धारित जमाराशियों पर भी टीडीएस लगता है. टीडीएस का दावा वही व्यक्ति करेगा, जिसके हाथों अवयस्क की आय आएगी.
वित्तीय वर्ष के दौरान जब कुल देय ब्याज 10,000/-रु. की सीमा से अधिक हो जाएगा तब खाते में ब्याज जमा करते समय टीडीएस लगाया जाएगा. संचयी जमाराशियों के मामले में ब्याज तिमाही आधार पर तथा मासिक ब्याज की अदायगी वाले एफडी पर मासिक अधार पर दिया जाता है.
जी हाँ. यदि आपकी पुरानी जमाराशियों में कोई परिवर्तन या वृद्धि हुई, तो पुराने ब्याज और परिवर्तन स्वरूप अर्जित संचयी ब्याज की राशि वित्त वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक हो जाने पर आपकी मौजूदा जमाराशियों के पूर्वानुमानित ब्याज पर टीडीएस कटेगा.
विभिन्न खाता धारकों के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 ए (निवासी) तथा धारा 195 (एनआरओ) के अनुसार निम्नानुसार टीडीएस कटेगाः
खाता धारक | टीडीएस की दर | टीडीएस की दर (सरचार्ज सहित) |
निवासी भारतीय- एकल व्यक्ति, ट्रस्ट, असोसिएशन,एचयूएफ,भारतीय कंपनियां | 10% | 10% |
अनिवासी भारतीय | 30% | 30.90% |
वैध पैन न होने की स्थिति में टीडीएस लागू उच्चतर दर 20% से काटा जाएगा.
नहीं, एनआरओ जमा ब्याज पर टीडीएस की कोई प्रारम्भिक सीमा नहीं है अर्थात प्रथम आवेदन से ही बचत खाता जमा पर अर्जित ब्याज के साथ सभी ब्याज भुगतानों पर टीडीएस लागू होगा॰
यदि वित्तीय वर्ष में आपकी कुल करयोग्य आय उच्चतम सीमा राशि जो आयकर में प्रभारयोग्य है,
से ऊपर नहीं जाती है तो आप 15जी या 15एच (केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए) फॉर्म में स्व-घोषणा करके बैंक को प्रस्तुत कर सकते हैं
ताकि स्रोत पर कर की कटौती ना की जाए॰ घोषणा निर्धरित प्रारूप में हो जिसमें 10 अंकों का मान्य पैन नं॰ भी होना चाहिए॰ यह भी ध्यान दें कि
वित्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा मीयादी जमा पर देय कुल ब्याज आय अधिकतम राशि जो आयकर योग्य नहीं है से अधिक होती है तो प्रस्तुत 15जी/ 15एच फॉर्म
अयोग्य करार किए जाएंगे॰
संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:
श्रेणी | फॉर्म का प्रकार | छूट की सीमा | ||
पुरुष | महिला | |||
क) | 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति | फॉर्म 15 जी | 2,00,000/- रुपये | 2,00,000/- रुपये |
ख) | एचयूएफ,ट्रस्ट,असोसिएशन, सहकारी समितियां (यह फॉर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा किया जाना चाहिए) | फॉर्म 15 जी | 2,00,000/- रुपये | 2,00,000/- रुपये |
ग) | 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के एकल ग्राहक किन्तु 80 वर्ष से कम (जन्म तारीख 31.3.1954 किन्तु 31.03.1934 के बाद की हो) 30/06/2012)( यह फॉर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा किया जाना चाहिए) | फॉर्म 15 एच | 2,50,000/- रुपये | 2,50,000/- रुपये |
घ) | 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के एकल ग्राहक किन्तु 80 वर्ष से कम (जन्म तारीख 31.03.1934 से पूर्व की हो) 30.06.2012) (यह फॉर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा किया जाना चाहिए) | फॉर्म 15 एच | 5,00,000/- रुपये | 5,00,000/- रुपये |
ङ) | अन्य | छूट प्रमाणपत्र आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है | छूट प्रमाणपत्र के अनुसार | छूट प्रमाणपत्र के अनुसार |
आयकर विनियम 1962 के नियम 31 के अनुसार बैंक के लिए स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र देने की देय तिथि से 15 दिन के भीतर तिमाही आधार पर टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16 ए) जारी करना अनिवार्य है॰ टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की देय तिथि निम्नानुसार है
तिमाही | टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की देय तिथि |
वित्त वर्ष के 30 जून को समाप्त होने वाली तिमाही | वित्त वर्ष की 30 जुलाई |
वित्त वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने वाली तिमाही | वित्त वर्ष की 30 अक्तूबर |
वित्त वर्ष के 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाही | वित्त वर्ष की 30 जनवरी |
वित्त वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही | टीडीएस काटे गए वित्त वर्ष के ठीक बाद में आने वाले वित्त वर्ष की 30 मई |
इसके अतिरिक्त बैंक के लिए आयकर विभाग के टीआईएन केंद्रीय प्रणाली, जो एनएसडीएल द्वारा संचालित है, द्वारा सृजित तिमाही टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16 ए) जारी करना अनिवार्य है. टीआईएन केंद्रीय प्रणाली ग्राहक के पैन के आधार पर टीडीएस प्रमाणपत्र सृजित करती है. अत: आईडीबीआई बैंक की सभी शाखाओं में काटे गए टीडीएस के लिए एक समेकित टीडीएस प्रमाणपत्र सृजित होता है.
किसी गैर-वरिष्ठ नागरिक के साथ खाता खोला जा सकता है, बशर्ते पहला खाताधारक वरिष्ठ नागरिक हो ताकि वह समयाधीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दरों का लाभ ले सके.
खाता खोलते समय ग्राहक को वरिष्ठ नागरिक की उम्र का प्रमाणपत्र देना होगा. इस हेतु इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पेन्शन भुगतान आदेश
- सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र
- स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट
- एलआईसी पॉलिसी
- जन्म प्रमाणपत्र
उसी ग्राहक आईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए पृथक् ग्राहक आईडी की आवश्यकता नहीं है.
यदि नई सावधि जमा बुक करते समय आपका बैंक में कोई पहले से सावधि जमा या परिचालित खाता नहीं है तो नई सावधि जमा खोलने के लिए आपको संपूर्ण केवाइसी दस्तावेज़ देने होंगे.