नई पेंशन प्रणाली
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विषय में
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक एवं निर्धारित अंशदान वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसे अभिदाताओं की सहायता के लिए तैयार किया गया है ताकि वे अपने कार्यशील जीवन के दौरान सुनियोजित बचत द्वारा अपने भविष्य के संबंध में अनुकूल निर्णय ले सकें. एनपीएस नागरिकों में सेवानिवृत्ति हेतु बचत की आदत डालना चाहता है.
कौन जुड़ सकते हैं
- सभी भारतीय नागरिक जिसमें अप्रवासी भारतीय भी शामिल हैं (वैध भारतीय पासपोर्ट रखनेवाला व्यक्ति एनपीएस से जुड़ सकता है)
- आवेदन प्रस्तुत करते समय जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो.
- केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) मानदंडों का अनुपालन करनेवाले
कौन नहीं जुड़ सकते हैं
- आरोपाधीन दिवालिए : व्यक्ति जिन्हें न्यायालय द्वारा ‘प्रभार मुक्ति का आदेश’ नहीं दिया गया हो.
- विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्ति : किसी व्यक्ति को संविदा में शामिल होने के प्रयोजन हेतु तभी विक्षिप्त मानसिकता का समझा जाएगा, यदि वह संविदा करते वक्त उसे समझने तथा अपने निजी हितों पर उसके प्रभाव के संबंध में तर्कसंगत निर्णय लेने में असमर्थ हो.
- पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत मौजूद खाता धारक
एनपीएस से जुड़ने के बाद भारत सरकार द्वारा प्रत्येक अभिदाता का एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता (पीआरए) खोला जाता है और उन्हें एक खास स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) आबंटित की जाती है.
अभिदाता समय-समय पर अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में निवेश करते हैं और सेवानिवृत्ति के समय (60 वर्ष की आयु में) उनके आगामी शेष जीवन के लिए पेंशन खरीदने हेतु संचित धन-राशि, जिसे पेंशन धन-राशि भी कहा जाता है, उपलब्ध कराई जाती है.
स्थायी सेवानिवृत्ति खाता, अभिदाता को दो प्रकार का एनपीएस खाता प्रदान करता है :
- टियर I खाता : इसेपेंशन खाते के रूप में जाना जाता है और इसे खोलना अनिवार्य है. अभिदाता के 60 वर्ष की आयु के होने तक इस खाते से आहरण प्रतिबंधित है.
- टियर II खाता : यहसाधारण निवेश खाता है और इसे खोलना वैकल्पिक है. अभिदाता अपनी आवश्यकतानुसार इस खाते से आहरण कर सकते हैं.
टियरII खाते को टियर I खाते के साथ-साथ खोला जा सकता है. साथ ही, अभिदाताओं के पास यह विकल्प होगा कि टियर I खाता खोलने के बाद वे किसी भी समय टियर II खाता खोल सकें. कृपया नोट करें कि टियर II खाता खोलने के लिए परिचालनगत टियर I खाता होना अनिवार्य है.
एनपीएस खातों के लिए अपेक्षित अंशदान :
विवरण | टियर I | टियर II |
---|---|---|
खाता खोलते वक्त अपेक्षित न्यूनतम अंशदान | Rs. 500 | Rs. 1000 |
अपेक्षित न्यूनतम परवर्ती अंशदान राशि | Rs. 500 | Rs. 250 |
प्रत्येक वर्ष अपेक्षित न्यूनतम अंशदान | Rs. 6000 | Rs. 250 |
एक वर्ष में अपेक्षित अंशदान की न्यूनतम संख्या | 1 | 1 |
टियर IIखातेमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में न्यूनतम इकाई धारिता 2000 रु. होनी चाहिए.
एनपीएस, अभिदाताओं को अपनी पसंद और जोखिम-वहन क्षमता के अनुसार तीन फंडों, जिन्हें परिसंपत्ति श्रेणी भी कहा जाता है, में निवेश करने का विकल्प प्रदान करता है:
परिसंपत्ति श्रेणी | विवरण |
---|---|
ई | इक्विटी |
सी | सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर निर्धारित आय लिखत |
जी | सरकारी प्रतिभूतियां |
इक्विटी फंड (ई) में अधिकतम एक्सपोजर मूल राशि के 50% तक सीमित है. तथापि, अभिदाता कॉरपोरेट बांडों अथवा सरकारी प्रतिभूति फंड में अपनी मूल निधि के 100% का निवेश कर सकते हैं. यह अभिदाताओं को दो योजना वरीयताएं देता है जिन्हें निवेश विकल्प भी कहा जाता है :
निवेश विकल्प | विवरण |
---|---|
सक्रिय विकल्प |
|
स्वचालित विकल्प |
|
जीवन चक्र फंड : पूर्व निर्धारित निवेश पद्धति
आयु | ई (%) | सी (%) | जी (%) | आयु | ई (%) | सी (%) | जी (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=35 | 50 | 30 | 20 | 46 | 28 | 19 | 53 |
36 | 48 | 29 | 23 | 47 | 26 | 18 | 56 |
37 | 46 | 28 | 26 | 48 | 24 | 17 | 59 |
38 | 44 | 27 | 29 | 49 | 22 | 16 | 62 |
39 | 42 | 26 | 32 | 50 | 20 | 15 | 65 |
40 | 40 | 25 | 35 | 51 | 18 | 14 | 68 |
41 | 38 | 24 | 38 | 52 | 16 | 13 | 71 |
42 | 36 | 23 | 41 | 53 | 14 | 12 | 74 |
43 | 34 | 22 | 44 | 54 | 12 | 11 | 77 |
44 | 32 | 21 | 47 | >=55 | 10 | 10 | 80 |
45 | 30 | 20 | 50 |
खास विशेषता के रूप में अभिदाताओं को विकल्प दिया जाता है कि वे अपने निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए एक फंड प्रबंधक का चयन करें. वर्तमान में एनपीएस अभिदाताओं के निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए 7 फंड प्रबंधक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत हैं.
- कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- एलआईसी पेंशन फंड्स लिमिटेड
- एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- यूटीआई रिटायरमेंट सोल्युशंस लिमिटेड
- रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड
- एचडीएफ़सी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
टियर I खाते से अधिकार निधान
विवरण | 60 वर्ष की आयु से पहले | 60 वर्ष की आयु के बाद |
---|---|---|
वार्षिकी खरीदने के लिए अपेक्षित न्यूनतम राशि | पेंशन निधि का 80% | पेंशन निधि का 40% |
शेष राशि का आहरण | केवल एकमुश्त राशि के रूप में तुरंत | केवल एकमुश्त राशि के रूप में 70 वर्ष की आयु होने से पहले किसी भी समय |
वार्षिकी की शुरुआत कब होगी | आहरण के समय अभिदाता की आयु चाहे जो भी हो वार्षिकी की शुरूआत तुरंत कर दी जाएगी | वार्षिकी की शुरूआत तुरंत कर दी जाएगी |
प्रान (पीआरएएन) का क्या होगा | प्रान (पीआरएएन) को समाप्त कर दिया जाएगा; अभिदाता को एनपीएस में पुनः प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी | प्रान (पीआरएएन) को समाप्त कर दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी लेन-देन को प्रोसेस/ स्वीकार नहीं किया जाएगा. |
यदि टियर II खाता भी हो तो क्या होगा | टियर IIखाते मेंउपलब्ध राशि अभिदाता के खाते में स्वतः ही जमा कर दी जाएगी और टियर IIखाते को बंद भी कर दिया जाएगा. | टियर IIखाते मेंउपलब्ध राशि अभिदाता के खाते में स्वतः ही जमा कर दी जाएगी और टियर IIखाते को बंद भी कर दिया जाएगा. |
वार्षिकी सेवाएं : सेवानिवृत्ति के बाद अभिदाता, वार्षिकी योजना प्रस्तावित करने वाली किसी भी पीएफआरडीए पंजीकृत जीवन बीमा कंपनी का चयन कर सकते हैं. वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत जीवन बीमा कंपनियों की सूची नीचे दी गई है.
- भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड
- एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
- बजाज आलियांज जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
- स्टार यूनियन डाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
- रिलायंस जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
- एचडीएफ़सी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
एनपीएस संरचना में मध्यस्थ
- पीओपी / पीओपी – एसपी : उपस्थिति केंद्र / उपस्थिति केंद्र – एनपीएस संरचना के अंतर्गतसेवा प्रदाता, अभिदाताओं के लिए प्रथम संपर्क बिन्दु है. पीओपी / पीओपी – एसपी की प्राथमिक भूमिका एनपीएस का विपणन करना तथा एनपीएस अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करना है.
- सीआरए : सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी, रिकॉर्डकीपिंग, पीओपी / पीओपी-एसपी के जरिए प्रोसेस किए गए ग्राहक अनुरोधों की सर्विसिंग, प्रान (पीआरएएन) कार्ड और स्वागत किट आदि जारी करने के लिए उत्तरदायी है. यह ग्राहकों और पीओपी / पीओपी – एसपी के लिए सुदृढ़ सिस्टम सहायता प्रदान करने हेतु भी जिम्मेदार है. एनपीएस संरचना में एनएसडीएल सीआरए है.
- पेंशन फंड प्रबंधक : पीएफएम अभिदाता द्वारा जमा की गई अंशदान राशि के निवेश के लिए जिम्मेदार है.
- न्यासी बैंक : न्यासी बैंकसीआरए और पेंशन फंड प्रबंधकों के बीच इंटरफेस है. यह एनपीएस के लागू प्रावधानों के अनुसार पेंशन फंडों की बैंकिंग का प्रबंध करता है.
- अभिरक्षक : एनपीएस संरचना में स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीएचआईएल) अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है. यह संस्था एनपीएस न्यास की परिसंपत्तियों की धारिता और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है.
- वार्षिकी सेवा प्रदाता :वार्षिकी सेवा प्रदाता, अभिदाताओं को आजीवन नियमित मासिक पेंशन देने के लिए उत्तरदायी हैं.
- एनपीएस न्यास : एनपीएस न्यास की स्थापना पीएफआरडीए द्वारा की गई है. यह एनपीएस के अंतर्गत फंडों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है. न्यासी बैंक में न्यास का एक खाता होता है.