नई पेंशन प्रणाली
एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर
कॉरपोरेट क्षेत्र में एनपीएस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिसंबर 2011 में विनियामक द्वारा एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल शुरू किया गया था. यह कर्मचारी – नियोक्ता संबंध के सिद्धान्त पर आधारित है.
एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल के तहत कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता भी नीचे उल्लेख के अनुसार कर्मचारी के टियर I एनपीएस खाते में अंशदान कर सकते हैं.
- नियोक्ता और कर्मचारी से समान अंशदान
- नियोक्ता और कर्मचारी से असमान अंशदान
- या तो नियोक्ता से या फिर कर्मचारी से अंशदान
टियर-1 अंशदान पर कर लाभ
- कर्मचारी द्वारा 1 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा तक किया गया अंशदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी(1) के अधीन कर लाभ के लिए पात्र है, बशर्ते कि धारा 80सीसीई के अधीन कुल कर लाभ राशि 1.5 रु. से अधिक न हो.
- नियोक्ता द्वारा वेतन (मूल वेतन और भत्ता) के 10% की सीमा तक किया गया अंशदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीडी(2) के अधीन राशि की किसी उच्चतम सीमा के बिना कर लाभ के लिए पात्र है.
कर्मचारी एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल के जरिए एनपीएस में शामिल हो सकता है बशर्ते उसका नियोक्ता इसके लिए पंजीकृत हो. एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया nps@idbi.in पर मेल करें.