नई पेंशन प्रणाली -- एनपीएस की प्रमुख विशेषताएं

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एनपीएस की प्रमुख विशेषताएं

एनपीएस की प्रमुख विशेषताएं

एनपीएस अभिदाताओं को विशेषताएं प्रदान करता है जिससे यह अभिदाताओं के लिए विशेष निवेश विकल्प बनाता है. कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं :-

  • विवेकपूर्ण ढंग से विनियमित : एनपीएस पीएफआरडीए द्वारा पारदर्शी निवेश मानदंड और नियमित निगरानी एवं एनपीएस न्यास द्वारा पेंशन फंड प्रबंध की समीक्षा के साथ विवेकपूर्ण ढंग से विनियमित है..
  • पोर्टेबल खाता : प्रान (पीआरएएन) सभी नौकरियों और स्थानों में पोर्टेबल है. अभिदाता का प्रान (पीआरएएन) आजीवन एक ही रहेगा.
  • अभिदाता किसी भी पीओपी-एसपी से अपने एनपीएस खाते में अंशदान कर सकते हैं.
  • अत्यंत कम कीमत पर निवेश विकल्प : एनपीएस वैयक्तिक अभिदाताओं के लिए कम लागत पर एक निवेश विकल्प है.
  • पसंद का
    • फंड
    • फंड प्रबंधक
    • निवेश विकल्प
  • टियर-I अंशदान पर कर लाभ

    • अपना अंशदान : एक व्यक्ति द्वारा 1 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा तक किया गया अंशदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी(1) के अधीन कर लाभ के लिए पात्र है, बशर्ते धारा 80सीसीई के अधीन कुल कर लाभ राशि 1.5 रु. से अधिक न हो.
    • नियोक्ता अंशदान : अभिदाता के नियोक्ता द्वारा वेतन (मूल वेतन और भत्ता) के 10% की सीमा तक किया गया अंशदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीडी(2) के अधीन राशि की किसी उच्चतम सीमा के बिना कर लाभ के लिए पात्र है.
  • आज़ादी

    • फंड, फंड प्रबंधकों और निवेश विकल्पों में परिवर्तन
    • वर्ष के लिए निवेश राशि में बढ़ोत्तरी / कमी
    • अंशदान की आवृत्ति में परिवर्तन
    • टियर I और टियर II खातों के लिए अलग-अलग परिसंपत्ति आबंटन, योजना वरीयता और पेंशन फंड प्रबंधक का चयन
    • टियर I और टियर II खातों के लिए अलग-अलग नामितियों को नामित करना
    • एनपीएस खाते में आईडीबीआई बैंक की किसी भी एनपीएस समर्थित शाखा से अंशदान
  • खाता विवरणों की सरल उपलब्धता

    • ऑनलाइन एक्सेस : अभिदाता को सीआरए (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) सिस्टम का लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जहां खाता विवरण देखा जा सकता है. अभिदाता को सीआरए से टी-पिन प्राप्त होगा. इस टी-पिन के प्रयोग द्वारा अभिदाता सीआरए कॉल सेंटर नंबर पर फोन करके अपना खाता विवरण प्राप्त कर सकते हैं.
    • शाखा के जरिए एक्सेस : अभिदाता, आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा में जाकर एनपीएस खाते का विवरण प्राप्त कर सकते हैं.
    • खाता विवरणी : सीआरए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सभी वित्तीय लेन-देनों के विवरण सहित वार्षिक खाता विवरणी भेजता है.
  • प्रान (पीआरएएन) कार्ड जारी करना : सफलतापूर्वक पंजीकरण पर अभिदाता को प्रान (पीआरएएन) कार्ड मिलता है जिस पर अभिदाता का नाम, अभिदाता के पिता का नाम, अभिदाता की जन्म तिथि, हस्ताक्षर और अभिदाता की फोटो होती है. अभिदाता, प्रान (पीआरएएन) कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं.
  • आहरण राशि पर कोई टीडीएस कटौती नहीं.