सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य
बैंक के अधिकारी व कर्मचारी, बैंक के संस्था के बर्हिनियम में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप बैंक के कारोबार का परिचालन करते हैं. निदेशक मंडल ने बैंक के विभिन्न अधिकारियों को अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं. इसके अलावा, विभिन्न नीतिगत दस्तावेज, जिनमें से कुछ धारा 4(1)(बी) (v) में उल्लेखित हैं, से भी अधिकारियों को अपने कर्तव्य निर्वहन में मार्गदर्शन मिलता है. अधिकार व कर्तव्य, संगठन की जरूरतों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं.
बैंक के दैनंदिन प्रबंधन के प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए, निदेशक मंडल ने बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक(कों), कामकाजी/कारोबारी प्रमुखों, अन्य अधिकारियों और कार्यपालकों की विभिन्न समितियों के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. अधिकारों का प्रत्यायोजन (डीओपी) परिचालनात्मक सुविधा व त्वरित निर्णयन के लिए एक सुदृढ़ प्रत्यायोजन मैट्रिक्स है.