एसएमई विशेषज्ञ ऋण व्यवस्था (स्मार्ट लाइन ऑफ क्रेडिट)

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अवलोकन

ऋण की सही समय पर और समुचित मात्रा में उपलब्धता एमएसएमई क्षेत्र के लिए हमेशा ही चिंता का विषय रहा है. कई बार ऋण सहायता के सही समय पर उपलब्ध न हो पाने के कारण एमएसएमई को कारोबार के नए-नए अवसरों से वंचित हो जाना पड़ता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए आईडीबीआई बैंक ने यह उत्पाद आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत पूर्व-अनुमोदित संमिश्र ऋण के माध्यम से एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

उत्पाद का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रम सं. क्षेत्र विषय-वस्तु
1 पात्र क्षेत्र एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित सभी एमएसएमई ग्राहक
2 सुविधा निम्न घटकों सहित संमिश्र ऋण
मीयादी ऋण
कार्यशील पूंजी (निधि आधारित व गैर-निधि आधारित)
3 ऋण राशि   अधिकतम : 500 लाख रुपये कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए
अधिकतम : 250 लाख रुपये गैर-कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए
4 अग्रिम का उद्देश्य मीयादी ऋण : पूंजीगत व्यय, आधुनिकीकरण, विस्तार और महँगे ऋण से निवृत्त होने के के लिए
कार्यशील पूंजी : कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए
5 अवधि मीयादी ऋण : अधिकतम 5 वर्ष
सीसी अधिकतम 12 माह
6 मूल्य निर्धारण बैंक की आधार दर एवं रेटिंग से संबद्ध
7 प्रतिभूति प्राथमिक - परिसंपत्ति/वित्तपोषित स्टॉक/बही-ऋण को दृष्टिबंधक रखना
संपार्श्विक प्रतिभूति - अचल संपत्ति के रूप में जैसे आवासीय / व्यावसायिक या अन्य कोई अर्थसुलभ प्रतिभूति
8 गारंटी ऋणी / प्रमोटरों की वैयक्तिक गारंटी
9 मार्जिन सुविधाओं के स्वरूप पर निर्भर
10 प्रक्रिया शुल्क ऋण राशि के 1 % तक