फसल ऋण
अवलोकन
किसानों/किसानों के समूहों को लाभप्रद कृषि के प्रयोजन हेतु फसल ऋण, कार्यशील पूंजी या निवेश ऋण
ऋण के लिए कौन पात्र है ?
सभी किसान/स्वामी खेतिहर, किराएदार खेतिहर तथा साझी फसल वाले/कोई भी किसान जिनका संस्था से करार हो चुका हो.
ऋण की सीमा
केसीसी मानदंडों तथा विशिष्ट फसल के लिए निर्धारित वित्तपोषण के अनुसार.
अवधि
यह कार्ड 5 वर्षों तक वैध होगा, जिसमें से फसल ऋण तथा कार्यशील पूंजी का नवीकरण वार्षिक आधार पर कराना होगा.