फार्म मशीनीकरण
अवलोकन
इस योजना का लक्ष्य कृषि कार्यों के लिए फार्म मशीनरी/सिंचाई के उपकरणों की खरीद के लिए ऋण उपलब्ध कराना है.योजना के अंतर्गत ट्रैक्टरों और सहायक उपकरणों, पॉवर टिलर्स, संयुक्त हार्वेस्टर, पॉवर स्प्रेयर, डस्टर्स, थ्रेशर्स आदि की खरीद संबंधी कार्य शामिल हैं.
ऋण के लिए कौन पात्र है?
पंप सेट/सिंचाई उपकरणों के लिए ऋण हेतु पात्र होने के लिए किसान को कम से कम 2 एकड़ सिंचाई योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए. फार्म मशीनरी के लिए, निम्नानुसार न्यूनतम सिंचित भूमि का होना जरूरी है.
पॉवर टिलर्स के लिए – 2 एकड़
35 एचपी तक के पॉवर वाले ट्रैक्टरों के लिए – 4 एकड़
35 एचपी से अधिक के पॉवर वाले ट्रैक्टरों के लिए – 6 एकड़
संयुक्त हार्वेस्टरों के लिए – 8 एकड़
ऋण की राशि
न्यूनतम : 30, 000 /- और अधिकतम: 30 लाख
चुकौती अनुसूची
निवेश का प्रकार | न्यूनतम और अधिकतम चुकौती अवधि – वर्षों में (उत्पादन पूर्व अवधि सहित) |
ऋण किस्त की अवधि | उत्पादन पूर्व / छूट अवधि (महीने) |
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पंप सेट | 9 | वार्षिक | 11 |
छिड़काव(स्प्रिंकलर) / ड्रिप सिंचाई | 10-15 | वार्षिक | 11 |
ट्रैक्टर/पॉवर टिलर/ हारवेस्टर | 5-9 | छमाही / वार्षिक | शून्य |