गोदाम रसीद वित्त योजना
कृषि वित्त योजना - गोदाम रसीद वित्त योजना
बैंक किसानों, पार्टनरशिप फर्मों तथा लिमिटेड कंपनियों को उनके कृषि-माल को गिरवी रखकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है. जो किसान फसल की कटाई के तत्काल बाद.मजबूरन बिक्री न कर अपने उत्पाद गोदाम में रखना चाहते हों,जो संसाधनकर्ता/व्यापारी सीजन के दौरान उत्पाद को अधिक मात्रा में खरीदकर बाद में संसाधित करना/बेचना चाहते हों तथा जो बड़े संसाधनकर्ता, विक्रेताओं के साथ संविदा कर,भविष्य में संसाधन करने के लिए माल की अपेक्षित मात्रा का भंडार रखना चाहते हों, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
ऋण के लिए कौन पात्र है ?
कोई भी किसान, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनियाँ.
पात्र माल
केवल सोयाबीन, कपास (गट्ठों सहित), सरसों, भुट्टा, गेहूं , चीनी,धान, काजू, एरंड, मिर्च तथा हल्दी.
ऋण की राशि
- किसान: न्यूनतम 25,000/- रुपए तथा अधिकतम 10 लाख रुपए.
- व्यापारी: न्यूनतम 25,000/- रुपए तथा अधिकतम 5करोड़ रुपए.
- संसाधनकर्ता: न्यूनतम 10 लाख रुपए तथा अधिकतम 100करोड़ रुपए.
अवधि
माल रखने की तारीख से अधिकतम 12 महीने या संबंधित उत्पाद की शेल्फ अवधि.