प्रत्यक्ष कर भुगतान
प्रत्यक्ष कर भुगतान
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तथा केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सभी प्रत्यक्ष कर जमा करने के लिए 01 अक्तूबर 2003 से हमें प्राधिकृत किया है. अब आप बिना किसी परेशानी के हमारे माध्यम से अपने प्रत्यक्ष कर का भुगतान हमारी 143 शाखाओं से कर सकते हैं.
आप निम्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों का भुगतान हमारे माध्यम से कर सकते हैं
- कॉरपोरेशन कर
- आय कर
- संपत्ति कर
- लाभांश वितरण कर
- प्रतिभूति सौदा (सिक्यूरिटीज ट्रांजेक्शन) कर
- फ्रिंज बेनिफिट कर
- बैंकिंग में नकदी लेन-देन पर कर
इनमें निम्न प्रकार के कर शामिल हैं जिनका आपको आवधिक भुगतान करना होता है.
- अग्रिम कर
- स्व निर्धारण कर
- वेतन पर टीडीएस
- किराए पर टीडीएस
- प्रतिभूतियों या ऋण राशि के ब्याज पर टीडीएस
- व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के भुगतान पर टीडीएस
- कॉन्ट्रैक्टर को किए गए भुगतान पर टीडीएस
- अदा किए गए बीमा कमीशन पर टीडीएस
- म्यूचुअल फंड द्वारा यूनिट धारकों को वितरित की गई आय पर टीडीएस
- म्यूचुअल फंड यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए किये गये भुगतान पर टीडीएस
- गेम शो तथा लॉटरी में इनाम स्वरूप दी जाने वाली राशि पर टीडीएस
- लॉटरी टिकटों की बिक्री के कमीशन पर टीडीएस