वस्त्र और जूट उद्योग के लिए निधि योजना- टीयूएफ़ योजना

कॉरपोरेट सेवा प्रभार
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

भारत सरकार, वस्त्र (कपड़ा) मंत्रालय ने वस्त्र और जूट उद्योगों के लिए 1 अप्रैल 1999 को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफ़एस) 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की. बाद में 31 मार्च 2007 तक की मंजूरी को शामिल करने के लिए इसे 3 साल के लिए बढ़ाया गया॰ योजना को 1 अप्रैल 2007 से 5 साल की अवधि के लिए अर्थात् पिछले वित्त वर्ष 2011-12 तक के लिए संशोधित किया गया॰ हालांकि, इस योजना को 29 जून 2010 से 27 अप्रैल 2011 तक बंद किया गया था और वस्त्र इकाइयों के लिए इस अवधि के दौरान मंजूर किए गए ऋण योजना के तहत शामिल नहीं थे. योजना को पुनः 28 अप्रैल, 2011 से पुनर्संरचित-टीयूएफ़एस (अर्थात् आर- टीयूएफ़एस) के रूप में प्रारम्भ किया गया जिसकी अवधि शुरू में 31 मार्च, 2012 तक के लिए थी ,जिसे बाद में 31 मार्च, 2013 तक जारी रखा गया॰ आर- टीयूएफ़एस को 1972/- करोड़ रु॰ की समग्र सब्सिडी कैप के साथ क्षेत्रीय आबंटन जैसे 26% कताई के लिए, 13% बुनाई के लिए, 21% प्रोसेसिंग, 8% वस्त्रों के लिए और 32% अन्य के लिए पेश किया गया है॰ आर- टीयूएफ़एस से 46, 900 करोड़ रु॰ के निवेश की उम्मीद थी॰


प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की विशेषताएं
  • योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की किसी परियोजना पर ऋणदात्री एजेंसी द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5% की प्रतिपूर्ति॰ तथापि योजना, कताई मशीनरी के लिए एकल आधार की नई / प्रतिस्थापन / कताई मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए 4%; प्रदान करेगी और वीविंग / बुनाई /प्रोसेसिंग / वस्त्रीकरण की क्षमता से मेल खाती कताई इकाइयों के लिए 5%॰

  • विदेशी विनिमय दर उतार-चढ़ाव के लिए कवर / फॉरवर्ड कवर प्रीमियम सभी क्षेत्रों के लिए 5% से अधिक नहीं होगा, केवल कताई मशीनरी के लिए एकल आधार की नई / प्रतिस्थापन / आधुनिकीकरण को छोड़कर जिनके लिए विदेशी विनिमय दर उतार-चढ़ाव / फॉरवर्ड कवर प्रीमियम 4% होगा॰

  • 500 लाख रुपए की पूंजी सीमा और मार्जिन मनी सब्सिडी की 60 लाख की सीमा के अधीन टीयूएफ़ संगत निर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के एवज में पॉवरलूम इकाइयों और स्वतंत्र तैयारकर्ता इकाइयों के लिए पुनर्संरचित-टीयूएफ़एस के अंतर्गत 20% मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठाने का अतिरिक्त विकल्प॰ तथापि, बिल्कुल नए शटल लैस करघे के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी सीमा एक करोड हो जाएगी॰ लाभार्थियों से न्यूनतम 15% इक्विटी योगदान सुनिश्चित किया जाएगा॰

  • 500 लाख रुपए की पूंजी सीमा और मार्जिन मनी 45 लाख की सब्सिडी सीमा के अधीन टीयूएफ़ संगत निर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के एवज में लघु उद्योग कपड़ा और जूट के क्षेत्र (केवल कताई मशीनरी के लिए4% ब्याज की प्रतिपूर्ति) में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठाने का विकल्प॰ लाभार्थियों से न्यूनतम 15% इक्विटी योगदान सुनिश्चित किया जाएगा॰

  • निर्दिष्ट प्रोसेसिंग, वस्त्रीकरण, तकनीकी वस्त्र मशीनरी और बिल्कुल नए शटल लैस करघे के लिए 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के साथ 10% पूंजी सब्सिडी॰

  • मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कर (टैक्स) घटक को छोड़कर ब्याज सब्सिडी / पूंजी सब्सिडी मशीनरी के आधार मूल्य पर मार्जिन मनी सब्सिडी

  • करघे के पहले तथा बाद के संचालन, हथकरघे / हथकरघों का उन्नयन तथा परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नई मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के एवज में हथकरघा उत्पादन इकाइयों के लिए 25% पूंजी सब्सिडी॰

  • रेशम क्षेत्र में लागू बेंचमार्क मशीनरी पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के एवज में हथकरघा क्षेत्र के लिए 25% पूंजी सब्सिडी॰

  • इस योजना के अंतर्गत केवल 10 साल पुराने और कम से कम 10 साल प्रयोग हेतु बाकी स्वचालित शटल लैस करघे शामिल हैं॰

  • कारखाने के निर्माण, परिचालन पूर्व खर्च और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी जैसे निवेश 50% सीमा के साथ परिधान क्षेत्र तथा हथकरघा के लिए योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति लाभ के लिए पात्र होगा॰ यदि परिधान इकाई / हथकरघा इकाई किसी अन्य गतिविधियों में है तो केवल परिधान विनिर्माण / हथकरघा के लिए संयंत्र और मशीनरी से संबंधित निवेश ही इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे॰

  • ब्याज प्रतिपूर्ति की अवधि 2 वर्ष कार्यान्वयन / अधिस्थगन अवधि सहित 7 साल के लिए होगी॰

  • पुनर्व्यवस्थित मामलों में सब्सिडी, वस्त्र आयुक्त कार्यालय में ऋणदाता एजेंसी द्वारा प्रारंभिक ऋण चुकौती अनुसूची में अनुमोदित सीमा तक सीमित की जाएगी॰

  • कॉमन एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र (सीईटीपी) और अन्य निवेश जैसे, ऊर्जा बचत उपकरणों, गृह अनुसंधान एवं विकास, ईआरपी सहित आईटी, आईएसओ/ बीआईएस मानक लेने सहित टीक्यूएम, सीपीपी और विद्युत प्रतिष्थापन आदि पुनर्व्यवस्थित टीयूएफ़एस के तहत पात्र नहीं होंगे॰